Mangaluru में बिना लाइसेंस छात्रावास चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

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छात्रावास संचालकों को छात्रावासों में स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी ख्याल रखने का निर्देश दिया है। मंगलूरु में बड़ी संख्या में उच्च शैक्षिक संस्थान होने के चलते यहां बाहर से आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए दर्जनों वैध एवं अवैध छात्रावास हैं।

मंगलूरु जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस छात्रावास चलाने वालों को चेतावनी देते हुए 15 दिनों के भीतर इसके लिए लाइसेंस लेने को कहा है। प्रशासन ने एक बयान में कहा कि निर्धारित अवधि में लाइसेंस नहीं लेने वाले छात्रावासों को सील कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बयान के मुताबिक, प्रशासन ने छात्रावास संचालकों को छात्रावासों में स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी ख्याल रखने का निर्देश दिया है। मंगलूरु में बड़ी संख्या में उच्च शैक्षिक संस्थान होने के चलते यहां बाहर से आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए दर्जनों वैध एवं अवैध छात्रावास हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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