PM मोदी-गौतम अडानी 'डीपफेक' वीडियो को तुरंत हटाए, अहमदाबाद कोर्ट का कांग्रेस नेताओं को आदेश

अदालत ने कहा कि इसके निरंतर प्रसार से पार्टी की प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। अंतरिम आदेश 18 दिसंबर को अतिरिक्त सिविल जज श्रीकांत शर्मा की अदालत ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान पारित किया। अदालत ने कांग्रेस और उसके नेताओं जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनाते, पवन खेड़ा और उदय भानु चिब को आदेश के 48 घंटों के भीतर सभी पोर्टलों, प्लेटफॉर्मों और डिजिटल मीडिया से विवादित वीडियो हटाने का निर्देश दिया।
गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी और उसके चार वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी से संबंधित कथित तौर पर "डीपफेक" और मानहानिकारक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इसके निरंतर प्रसार से पार्टी की प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। अंतरिम आदेश 18 दिसंबर को अतिरिक्त सिविल जज श्रीकांत शर्मा की अदालत ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान पारित किया। अदालत ने कांग्रेस और उसके नेताओं जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनाते, पवन खेड़ा और उदय भानु चिब को आदेश के 48 घंटों के भीतर सभी पोर्टलों, प्लेटफॉर्मों और डिजिटल मीडिया से विवादित वीडियो हटाने का निर्देश दिया।
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विवादित वीडियो को कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल पर 17 दिसंबर को अपलोड किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच बातचीत का दावा किया गया था, साथ ही कैप्शन था मोदी-अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई" (मोदी और अडानी भाई जैसे हैं, देश बेचकर मजे कर रहे हैं)। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह वीडियो डीपफेक है और इसमें अडानी समूह और उसके प्रमोटर के खिलाफ आपराधिक गतिविधि, भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं। अडानी एंटरप्राइजेज ने तर्क दिया कि यह सामग्री मनगढ़ंत, निराधार और जानबूझकर दशकों की मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रसारित की गई थी।
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