अहमदाबाद नगर निगम ने मांसाहारी खाद्द पदार्थो की बिक्री को लेकर लिया बड़ा फैसला

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अहमदाबाद नगर निगम के खुले में अंडा,मांस, मछली और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध के नियम का अनुसरण करते हुए पहले राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और फिर वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी खुले में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने खुले में अंडा और ल खाद्य पदार्थों  की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। निगम ने खुले में अंडा और मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंद लगा दिया है। अहमदाबाद के साथ ही गुजरात में तीन अन्य नगर निगमों ने भी खुले में अंडे और मांसाहारी पदार्थों  को बेंचने पर रोक लगा दी है। 

प्रतिबंध का ये नियम धार्मिक स्थल, गार्डन, स्कूल कॉलेज, और सार्वजनिक स्थलों के आसपास के दुकानदारों पर  लागू होगा।

गुजरात की तीन नगर निगमों ने लगाया प्रतिबंध

अहमदाबाद नगर निगम के खुले में अंडा,मांस, मछली और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों  की बिक्री पर प्रतिबंध के नियम का अनुसरण करते हुए  पहले राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और फिर वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी खुले में मांसाहारी खाद्य पदार्थों  की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजकोट और वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर  ये भी कहा गया है कि खुले में नॉनवेज बेचने वालों के साथ ही खाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस सम्बन्ध में कोई लिखित आदेश नही दिया है।

प्रदेश सरकार के कानून मन्त्री ने किया आदेश का बचाव

गुजरात के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने राजकोट और वडोदरा के महापौर को इस तरह के आदेश के लिए बधाई का पात्र बताया। कानून मंत्री ने आदेश के समर्थन में कहा है कि स्ट्रीट फूड बनाने से राहगीरों को परेशानी होती है। फुटपाथ राहगीरों के चलने के लिए होता है। उसपर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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