दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम खान-अब्दुल्ला को 7 साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Azam Khan and Abdullah
ANI
अंकित सिंह । Nov 17 2025 3:22PM

रामपुर की विशेष अदालत ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह फैसला आया, जिसमें जाली दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड रखने का आरोप था। इस महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विशेष सांसद-विधायक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोहरे पैन कार्ड मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। खान और उनके बेटे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आकाश सक्सेना ने दिसंबर 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में, सक्सेना ने आरोप लगाया कि दोनों के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दोहरे पैन कार्ड थे।

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सक्सेना ने आरोप लगाया कि खान और उनके बेटे ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके दो पैन कार्ड प्राप्त किए थे और उनका उपयोग बैंकिंग लेनदेन और आयकर विवरण के लिए कर रहे थे। दोषसिद्धि के बाद, आज़म खान और अब्दुल्ला दोनों को अदालत कक्ष में ही हिरासत में ले लिया गया। जल्द ही सज़ा सुनाई जाने की उम्मीद है। शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी आदेश सुनाए जाने के समय मौजूद थे।

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आकाश सक्सेना द्वारा अब्दुल्ला आज़म पर अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके दो पैन कार्ड प्राप्त करने का आरोप लगाने के बाद 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, ये पैन कार्ड गलत और जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे और कथित तौर पर बैंकिंग, आयकर रिकॉर्ड और चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी।

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