बैंक जालसाजी : उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्खास्त क्लर्क से 7.86 करोड़ रुपये वसूली का निर्देश दिया

Bank fraud

वर्मा ने 2004-05 से 2008-09 तक एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम से फर्जी बैंक खाता खोलकर अपने विभाग से कथित रूप से धन का फर्जीवाड़ा किया। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला समाज कल्याण विभाग से जुड़े बैंक जालसाजी मामले में एक बर्खास्त क्लर्क से 7.86 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जी. आर. प्रजापति के अनुसार, लखनऊ में राज्य समाज कल्याण विभाग ने बर्खास्त लिपिक अनिल वर्मा से राशि वसूल करने को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भेजा है।

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वर्मा ने 2004-05 से 2008-09 तक एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम से फर्जी बैंक खाता खोलकर अपने विभाग से कथित रूप से धन का फर्जीवाड़ा किया। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी हाल में मामले की जांच के लिए लखनऊ से मुजफ्फरनगर पहुंची थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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