पहले 60 करोड़ रुपये जमा करें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर विदेश यात्रा पर लगाई रोक

कोठारी के बयान के मुताबिक, ये घटनाएँ 2015 से 2023 के बीच हुईं। उन्होंने दावा किया कि दंपति ने अपनी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, के लिए 75 करोड़ रुपये का लोन लेने के लिए उनसे संपर्क किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को निर्देश दिया है कि अगर वे लॉस एंजिल्स या किसी अन्य विदेशी देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। यह आदेश दंपति द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने की मांग की गई है। बता दें कि यह मामला अगस्त में तब सामने आया जब लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
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कोठारी के बयान के मुताबिक, ये घटनाएँ 2015 से 2023 के बीच हुईं। उन्होंने दावा किया कि दंपति ने अपनी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, के लिए 75 करोड़ रुपये का लोन लेने के लिए उनसे संपर्क किया था। यह कंपनी लाइफस्टाइल उत्पादों को बढ़ावा देने और एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाने के लिए शुरू की गई थी। शुरुआत में इसे 12% ब्याज पर लोन देने का इरादा था। हालाँकि, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कथित तौर पर उन्हें इसे निवेश में बदलने के लिए मना लिया, मासिक रिटर्न और मूलधन की पूरी अदायगी का वादा किया। कोठारी का दावा है कि उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और उसी साल सितंबर में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन अब उनका कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने के बजाय निजी खर्चों के लिए किया गया।
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आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था, जिससे उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने से रोक दिया गया था। पिछले हफ़्ते, आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी से चार घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की, हालाँकि उनकी संलिप्तता का सटीक विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है।
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