Beldanga हिंसा पर Calcutta High Court का एक्शन, Law and Order के लिए Central Forces की तैनाती का आदेश

उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में पहले से मौजूद केंद्रीय बलों के उपयोग का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने हिंसाग्रस्त बेलडांगा में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को जिले में पहले से तैनात बलों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
झारखंड में एक बंगाली प्रवासी मजदूर की कथित हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में भड़की अशांति को नियंत्रित करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में पहले से मौजूद केंद्रीय बलों के उपयोग का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने हिंसाग्रस्त बेलडांगा में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को जिले में पहले से तैनात बलों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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पीठ ने पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को जनता की सुरक्षा और आजीविका की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि बेलडांगा में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना आवश्यक है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से दृढ़तापूर्वक निपटना होगा। स्थिति को बेकाबू होने से पहले ही नियंत्रण में लाना होगा। अदालत ने कहा कि वह इस समय लोगों के जीवन, आजीविका और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अदालत ने कहा कि इसी तरह की घटना बार-बार उसी स्थान पर हो रही है। अदालत नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर रही है।
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एनआईए जांच के मुद्दे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि सुरक्षा बलों की पांच कंपनियों में से अब तक केवल एक ही तैनात की गई है। सरकार ने कहा कि 16 जनवरी की दोपहर को 90 मिनट और 17 जनवरी को दो घंटे से अधिक समय तक रूट मार्च कराया गया। मुख्य न्यायाधीश घोष के मुर्शिदाबाद में तैनाती संबंधी प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि बेलडांगा और उसके आसपास के इलाकों में पांच कंपनियां, जंगीपुर क्षेत्र में आठ कंपनियां और समसेरगंज क्षेत्र में चार कंपनियां तैनात हैं। अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत चार सप्ताह बाद इस मामले की फिर सुनवाई करेगी।
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