1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी की पैरोल याचिका पर दो हफ्ते में करें फैसला: कोर्ट

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[email protected] । Jan 30 2019 5:49PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से कहा कि वह बलवान खोखर की पैरोल की याचिका पर दो हफ्ते के अंदर फैसला करे।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से कहा कि वह बलवान खोखर की पैरोल की याचिका पर दो हफ्ते के अंदर फैसला करे। खोखर को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह पूर्व पार्षद खोखर की याचिका को एक ज्ञापन के तौर पर देखे और अपने फैसले के बारे में दो हफ्ते में अदालत को अवगत कराए।

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अदालत ने इसके साथ ही उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिये एक महीने की पैरोल की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया।

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