Delhi Pollution: 10 दिसंबर से कंस्ट्रक्शन पर पूर्ण रोक, MCD और GNCTD दफ्तरों के बदले समय, पार्किंग फीस दोगुनी

Delhi
ANI
अभिनय आकाश । Sep 28 2026 3:16PM

सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच कई पाबंदियां लागू करेगी। इसके तहत निर्माण और तोड़-फोड़ कार्यों पर रोक, पार्किंग शुल्क को दोगुना करना और सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम शामिल है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों के कामकाजी समय में भी बदलाव किया जाएगा।

सर्दियों के महीनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार कई तरह की पाबंदियां और प्रशासनिक बदलाव लागू करने की तैयारी कर रही है। इन उपायों में धूल उड़ाने वाले तोड़-फोड़ के कामों और बाहर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक, निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर कुछ समय के लिए पूरी तरह रोक, पार्किंग की ज़्यादा फीस और ऑफिस के समय में बदलाव शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि ये उपाय नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच अलग-अलग समय पर लागू किए जाएंगे, और कड़ाके की ठंड के दौरान ज़्यादा सख्त पाबंदियां लागू होंगी।

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धूल उड़ाने वाले तोड़-फोड़ और निर्माण कार्यों पर रोक


दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ की गतिविधियों और बाहर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इन पाबंदियों का मकसद उन गतिविधियों को सीमित करना है जिनसे सर्दियों के महीनों में धूल उड़ सकती है, क्योंकि इस दौरान दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। सरकार ने 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की भी घोषणा की है। यह सख्त रोक उस समय के लिए होगी जब सरकार को लगता है कि प्रदूषण-नियंत्रण उपायों के बीच निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियां जारी रखना बहुत मुश्किल होगा। 


पार्किंग चार्ज दोगुने होंगे


निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के मकसद से एक और कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार ने अधिकृत पार्किंग जगहों पर मौजूदा पार्किंग चार्ज को दोगुना करने का फैसला किया है। बदले हुए पार्किंग चार्ज 1 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेंगे। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मालिकाना हक और मैनेजमेंट वाली पार्किंग जगहों को इस फैसले से बाहर रखा जाएगा। इस कदम का मकसद सर्दियों के दौरान लोगों को निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करने से रोकना और ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।


सरकारी दफ्तरों में बदले हुए समय का पालन होगा


दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दफ्तर के समय में भी बदलाव की घोषणा की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (GNCTD) के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। सरकार ने कहा है कि समय में यह बदलाव सर्दियों के मौसम के लिए उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है।


सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों में 50 प्रतिशत 'वर्क फ्रॉम होम'


सरकार ने सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों को 50 प्रतिशत 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था के तहत, 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कार्यालय से काम करेंगे। यह उपाय 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। निर्माण और तोड़-फोड़ पर रोक, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी, कार्यालय के समय में बदलाव और 'वर्क फ्रॉम होम' की व्यवस्था - ये सभी दिल्ली सरकार द्वारा सर्दियों के महीनों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा हैं। इन उपायों को चरणों में लागू किया जाएगा; कुछ प्रतिबंध 1 नवंबर से शुरू होंगे और निर्माण व तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध 10 दिसंबर से लागू होगा।

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