दिल्ली हाई कोर्ट ने की सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाने वाली याचिका खारिज,असहमति के अधिकार को बताया लोकतंत्र का सार
अदालत विनीता जिंदल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया कि सलमान खुर्शीद की किताब से लोगों की आस्था को चोट पहुंची है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की किताब को बैन लगाने की बात थी। हाईकोर्ट ने अपने 25 नवंबर को याचिका खारिज करते हुए कहा कि क्या किया जा सकता है अगर लोग इतना संवेदनशील महसूस कर रहे है।
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अदालत विनीता जिंदल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया कि सलमान खुर्शीद की किताब से लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। जस्टिस यशवंत सिन्हा ने अपने 6 पेज के आदेश में फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टियर का जिक्र करते हुए कहा मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं आपके यह कहने का अधिकार की रक्षा मृत्यु तक करूंगा। उन्होंने कहा कि असहमति का अधिकार लोकतंत्र का सार है।
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गौरतलब है कि हाल ही में आई सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशन हुड इन आवर टाइम्स में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठनों से किया था।
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