ED ने धन शोधन मामले में Atiq Ahmed की पत्नी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

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लखनऊ में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने 14 मई को अभियोजन की शिकायत का संज्ञान लिया। ईडी ने दिसंबर, 2021 में दंपति की 8.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने मारे गए गैंगस्टर-नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ कथित तौर पर करोड़ों रुपये की उगाही से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि लखनऊ में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने 14 मई को अभियोजन की शिकायत का संज्ञान लिया। ईडी ने दिसंबर, 2021 में दंपति की 8.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी।

इसमें परवीन के नाम पर पंजीकृत प्रयागराज के फूलपुर का एक भूखंड और अहमद के 10 खातों एवं परवीन एक खाते में पड़े 1.28 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस भी शामिल था। धन शोधन का मामला जबरन वसूली, धोखाधड़ी और संपत्ति के अवैध कब्जे से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी ने कहा कि बाद में जांच का दायरा बढ़ाकर अतीक-परवीन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, जमीन कब्जा करने और इस तरह के अन्य अपराधों से संबंधित दर्ज कई मामलों को इसमें शामिल किया गया।

पिछले साल अपने पति की हत्या के बाद से परवीन फरार बताई जा रही है। अप्रैल, 2023 में अतीक अहमद (60) और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की तीन हमलावरों ने तब गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब उन्हें प्रयागराज में पुलिस स्वास्थ्य जांच के लिए ले जा रही थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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