पूर्व मंत्री को RTI के तहत सूचना नहीं देने पर शिक्षा विभाग को फटकार लगाई
शिक्षा विभाग ने पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री ललित भाटी को नागरिक नहीं मानते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने से इंकार कर दिया।
जयपुर। राजस्थान सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए पूर्व मंत्री को निःशुल्क सूचना देने के निर्देश दिए हैं। सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने तीन अक्टूबर को दिये अपने फैसले में कहा कि पूर्व मंत्री द्वारा आरटीआई आवेदन में अपने नाम के साथ पद लिख देने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें नागरिक के तौर पर सूचना नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री ललित भाटी को नागरिक नहीं मानते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने से इंकार कर दिया।
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भाटी ने जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर से निजी विद्यालयों के निरीक्षण के बारे में सूचनाएं मांगी थी। विभाग ने सूचना का अधिकार कानून की धारा तीन के तहत यह कह कर आरटीआई आवेदन खारिज कर दिया कि सूचना केवल नागरिक को ही मिल सकती है जबकि भाटी ने अपने नाम के साथ पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री पद का उल्लेख किया है। इसलिए उन्हें सूचना नहीं दी जा सकती। इस पर भाटी ने राज्य सूचना आयोग में अपील की।राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने शिक्षा विभाग के रवैये को अफसोसजनक बताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई।
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