Gujarat Schools Entry Rules: बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगी रोक, लिखित अनुमति अनिवार्य

गुजरात सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। नए परिपत्र के तहत परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानाचार्य से पूर्व अनुमति लेनी होगी और आगंतुक पंजी में ब्योरा दर्ज कराना होगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए उनकी तस्वीरें और वीडियो साझा करने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
गुजरात सरकार ने बुधवार को स्कूलों को प्रवेश संबंधी नियम सख्त करने और बिना पूर्व अनुमति के परिसर में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। स्कूल आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य या संस्थान के प्रमुख से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। हालांकि, इसमें कहा गया है कि केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधिवत अधिकृत सरकारी अधिकारियों को इस नियम से छूट दी जाएगी।
परिपत्र के अनुसार, स्कूल आने वाले सभी लोगों का विवरण आगंतुक पंजी में दर्ज करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्राधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे विद्यार्थियों की तस्वीरों, वीडियो और निजी जानकारी को इस तरह एकत्र करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोकें, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो सकती है।
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