फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी के खिलाफ याचिका दायर, कोर्ट सुनवाई करेगा

HC to hear plea against Farooq Abdullah over his PoK remarks

दिल्ली उच्च न्यायालय पीओके को लेकर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के कथित विवादित बयान के लिए उनके खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करने पर आज सहमत हो गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को लेकर नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के कथित विवादित बयान के लिए उनके खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करने पर आज सहमत हो गया। याचिका में अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई किये जाने का आग्रह किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की एक पीठ इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका की तत्काल सुनवाई किये जाने का आग्रह किया था। पीठ ने याचिकाकर्ता को बताया, ‘‘पीठ ने इससे पूर्व आज इस मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कोई ‘‘संकट’’ या जल्दी नहीं है। आज ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कल या उससे अगले दिन तक के लिए इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता है?’’ खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले दिल्ली के मौलाना अंसार रजा ने यह याचिका दायर की है। याचिका में ‘‘तत्काल जांच’’ और श्रीनगर के सांसद को ‘‘गिरफ्तार’’ किये जाने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने (अब्दुल्ला) पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत का अपमान किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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