उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर अमन साव मुठभेड़ मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया

 Jharkhand High Court
ANI

ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके आधार पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की पीठ ने किरण देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को गैंगस्टर अमन साव की मौत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। साव इस साल की शुरुआत में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कथित तौर पर मारा गया था।

साव की मां किरण देवी ने दावा किया कि उन्होंने ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके आधार पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की पीठ ने किरण देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

किरण देवी ने अपने बेटे की मौत के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। किरण देवी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को छत्तीसगढ़ के रायपुर से रांची लाया जा रहा था, तभी 11 मार्च को पलामू में पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। साव की मां ने दावा किया कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि पुलिस इसे मुठभेड़ बताकर उनके बेटे की हत्या कर देगी। मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

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