हाई कोर्ट ने हेलीकॉप्टर सौदा मामले में ED को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया

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[email protected] । Aug 14 2019 2:59PM

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से यह भी पूछा कि वह पुरी को हिरासत में ले कर पूछताछ करने की मांग क्यों कर रही है। अदालत ने इस मामले को 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने अग्रिम जमानत से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह, कारोबारी रतुल पुरी को पिछले सप्ताह अग्रिम जमानत देने से इंकार किए जाने के बाद, अगस्ता वेस्टलैंट हेलीकॉप्टर प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में हुई प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में ‘‘याचिकाकर्ता (पुरी) की (कथित) धनशोधन में अभी तक पता चली वास्तविक भूमिका के बारे में भी बताया जाना चाहिए।’’

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से यह भी पूछा कि वह पुरी को हिरासत में ले कर पूछताछ करने की मांग क्यों कर रही है। अदालत ने इस मामले को 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने अग्रिम जमानत से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि निचली अदालत पहले ही उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर चुकी है।

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