Fortis Audit केस पहुंचा Supreme Court, InGovern ने लिस्टेड कंपनियों के लिए चेताया

InGovern
ANI
अभिनय आकाश । Sep 22 2026 4:52PM

एडवाइजरी फर्म इनगवर्न ने चेतावनी दी है कि फोर्टिस हेल्थकेयर पर दिल्ली हाईकोर्ट का फोरेंसिक ऑडिट आदेश पूरे कॉर्पोरेट जगत के लिए जोखिम भरा है। इसके तहत किसी भी लिस्टेड कंपनी को प्रमोटरों के निजी कर्ज विवादों में घसीटे जाने का खतरा बढ़ जाएगा। फोर्टिस ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म InGovern ने चेतावनी दी है कि अगर फोर्टिस हेल्थकेयर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का फोरेंसिक-ऑडिट का आदेश कायम रहता है, तो भारत की कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने प्रमोटरों के पर्सनल कर्ज से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ सकती है। यह चिंता अब और भी अहम हो गई है क्योंकि फोर्टिस ने खुद इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 31 अगस्त, 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों, मलविंदर मोहन सिंह और शिवविंदर मोहन सिंह के खिलाफ दाइची सैंक्यो (Daiichi Sankyo) के आर्बिट्रल अवॉर्ड से जुड़ी कार्रवाई के तहत एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया। यह ऑडिट मई 2016 की गतिविधियों से जुड़ा है और इसमें पूर्व प्रमोटरों की फोर्टिस में हिस्सेदारी से जुड़े गिरवी रखने, ट्रांसफर, बिक्री और उससे मिली रकम के इस्तेमाल की जांच शामिल है। खास तौर पर, इसमें 2018 में हुए कंट्रोल बदलने वाले ट्रांज़ैक्शन को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत IHH हेल्थकेयर ने नॉर्दर्न TK वेंचर के ज़रिए फोर्टिस का अधिग्रहण किया था। 
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उस ट्रांज़ैक्शन को बोर्ड और शेयरहोल्डर्स की मंज़ूरी, CCI की मंज़ूरी और SEBI से मंज़ूर ओपन ऑफ़र मिल चुका था। फोर्टिस ने ज़ोर देकर कहा है, और कोर्ट ने भी माना है कि ऑडिट असल में तथ्यों का पता लगाने की एक प्रक्रिया है और इससे कंपनी या उसके अधिकारियों पर अपने-आप कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती। ऑर्डर पर एक नोट में, InGovern ने तर्क दिया कि इसके पीछे की सोच से बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट इंडिया के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। फर्म ने कहा, "अगर इस तर्क को सही माना जाता है, तो भारत की किसी भी लिस्टेड कंपनी को उसके मालिकों की निजी ज़िम्मेदारियों से जुड़ी कानूनी कार्रवाई में घसीटा जा सकता है।" फर्म ने आगे कहा कि बोर्ड के सदस्यों और कंप्लायंस अधिकारियों से असल में यह उम्मीद की जा सकती है कि वे "प्रमोटर-शेयरहोल्डर्स के निजी वादों और ज़िम्मेदारियों पर नज़र रखें और उन्हें लागू करवाएं - एक ऐसी ज़िम्मेदारी जो भारत का कोई भी मौजूदा कानून या नियम उन पर नहीं डालता है। InGovern ने कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया लंबे समय से इस बात पर काम कर रहा है कि कंपनी अपने प्रमोटरों के निजी मामलों की गारंटर नहीं होती है, और चेतावनी दी कि यह ऑर्डर "उस समझ को रातों-रात बदलने का खतरा पैदा करता है।

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