Tiger Shroff firing case: Esplanade Court ने 4 आरोपियों को 28 अक्टूबर तक Police Custody में भेजा

मुंबई की अदालत ने टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में चार आरोपियों को वॉयस सैंपल लेने के लिए 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने पुलिस की अतिरिक्त रिमांड की मांग खारिज कर सिर्फ दो दिन की कस्टडी दी। वहीं, इस साजिश में शामिल हरियाणा से गिरफ्तार तीन अन्य आरोपियों को भी 28 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने सोमवार को टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में चार आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कुणाल, सुमित, राधा और बबीता नाम के इन चार आरोपियों को दूसरी बार एस्प्लेनेड कोर्ट (किला कोर्ट) में पेश किया गया। बचाव पक्ष के वकील अजिंक्य मिर्गल मधुकर ने बताया कि शुरुआत में इन चारों को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया था, जिस दौरान उनसे काफी पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि आज इन चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया; यह उनकी दूसरी पेशी थी। पहले इन्हें तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया था, जिसके दौरान उनसे काफी पूछताछ हुई। इसके अलावा, पुलिस ने आज से 31 तारीख तक उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की। लेकिन, उनके मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक डेबिट कार्ड समेत सभी जरूरी चीजें पहले ही बरामद की जा चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस को और कस्टडी की क्या जरूरत है? आज हमारी दलील का मुख्य हिस्सा यही था। कोर्ट ने उन्हें 28 तारीख तक कस्टडी में भेज दिया है। यह सिर्फ वॉयस सैंपल लेने के मकसद से किया गया है।
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आरोपी सुमित की ओर से पेश वकील विकेश मेहरा ने बताया कि पुलिस ने चार दिन की अतिरिक्त कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने वॉयस सैंपल लेने के लिए केवल दो दिन की कस्टडी मंजूर की। मेहरा ने कहा कि पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने चार दिन की और रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। पुलिस द्वारा वॉयस सैंपल लेने की जरूरत बताए जाने पर कोर्ट ने दो दिन की रिमांड दी है। यह दो दिन की रिमांड खास तौर पर वॉयस सैंपल लेने के मकसद से दी गई है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में सुमित की भूमिका यह है कि वह हथियार लाने के लिए कुणाल के साथ अमृतसर गया था। हालांकि, पुलिस के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वह असल में कोई हथियार वापस लाया था या नहीं। मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने 23 अक्टूबर को 'टाइगर श्रॉफ' (एक व्यक्ति) की हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इन तीनों आरोपियों जिनकी पहचान अंकित खट्टर, समीर खत्री और जतिन पांचाल के रूप में हुई है को पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत से पकड़ा था और रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश किया। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोपियों को पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है, जिस पर तीनों ने 'नहीं' में जवाब दिया।
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जांच अधिकारी (IO) ने अदालत में इन तीनों की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि अपराध में इनकी अहम भूमिका थी। IO ने बताया कि आरोपी अंकित रेकी करने के लिए मुंबई गया था, आरोपी समीर सीधे तौर पर अनिल पंडित के संपर्क में था, और जतिन पांचाल ने कथित तौर पर वे हथियार उपलब्ध कराए थे जिनका इस्तेमाल अंकित और समीर ने किया था। साजिश को अंजाम देने में इनकी सीधी संलिप्तता का हवाला देते हुए, पुलिस ने इनसे कस्टडी में पूछताछ करने की अनुमति मांगी। सरकारी वकील क्रांति कुंभार ने राज्य की ओर से पक्ष रखते हुए 31 अक्टूबर तक रिमांड बढ़ाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले से जुड़े कई वांछित लोग अभी महाराष्ट्र के बाहर हैं, जिसके लिए अलग-अलग राज्यों में जांच करने की जरूरत है।
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