Ramadan 2025 | भारत के इन 2 राज्यों में मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने के दौरान मिलेगी जल्दी छुट्टी

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ANI
रेनू तिवारी । Feb 19 2025 12:08PM

तेलंगाना सरकार द्वारा यह निर्णय लिए जाने के तुरंत बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एक आदेश जारी कर सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में नमाज अदा करने के लिए अपने दफ्तरों से जल्दी निकलने की अनुमति दे दी है।

तेलंगाना सरकार द्वारा यह निर्णय लिए जाने के तुरंत बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एक आदेश जारी कर सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में नमाज अदा करने के लिए अपने दफ्तरों से जल्दी निकलने की अनुमति दे दी है।आदेश में, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि इसमें इस्लाम को मानने वाले सभी कर्मचारी, शिक्षक और अनुबंध, आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त व्यक्ति और ग्राम/वार्ड सचिवालय भी शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुस्लिम कर्मचारियों को 2 मार्च से 30 मार्च तक पवित्र रमजान महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों पर आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए अपने दफ्तरों या स्कूलों से बंद होने के समय से एक घंटा पहले निकलने के लिए कहा गया है।

भारत में रमजान का महीना शुक्रवार (28 फरवरी) से शुरू होने की उम्मीद है, और अगर 28 फरवरी को शाबान का चांद दिखाई देता है तो पहला रोजा शनिवार से शुरू होगा।

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आंध्र प्रदेश से पहले, तेलंगाना सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य में काम करने वाले सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, अनुबंध, आउटसोर्सिंग, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को "रमजान" के पवित्र महीने के दौरान शाम 4 बजे अपने कार्यालयों/स्कूलों से बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी, यानी 2 मार्च से 31 मार्च (दोनों दिन शामिल) तक, जब उपरोक्त अवधि के दौरान सेवाओं की अनिवार्यता के कारण उनकी उपस्थिति आवश्यक हो।

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यह आदेश सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी द्वारा जारी किया गया था। 15 फरवरी को लिखे पत्र में शांति कुमारी ने कहा, "सरकार राज्य में कार्यरत सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों/शिक्षकों/अनुबंध/आउट-सोर्सिंग/बोर्डों/निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को पवित्र माह "रमजान" के दौरान, अर्थात् 2 मार्च से 31 मार्च (दोनों दिन सम्मिलित) तक आवश्यक प्रार्थना करने के लिए शाम 4 बजे अपने कार्यालयों/स्कूलों से बाहर निकलने की अनुमति देती है, सिवाय इसके कि जब उपरोक्त अवधि के दौरान सेवाओं की अनिवार्यता के कारण उनकी उपस्थिति आवश्यक हो।"

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