Income Tax Bill: लोकसभा में पेश हुआ नया इनकम टैक्स बिल, आयकर भरना होगा आसान

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अंकित सिंह । Feb 13 2025 2:32PM

विधेयक में नए कर नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय, यह कर कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश किया। यह विधेयक, जो आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। यह कानूनी भाषा को भी सरल बनाएगा ताकि करदाता प्रावधानों को आसानी से समझ सकें। विधेयक में नए कर नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय, यह कर कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 

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इसमें छोटे वाक्य, प्रावधान और स्पष्टीकरण होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि नया कानून मौजूदा कानून से 50 फीसदी छोटा होगा. एक प्रमुख लक्ष्य मुकदमेबाजी को कम करना भी है। विधेयक कुछ अपराधों के लिए कम दंड पेश कर सकता है, जिससे कर प्रणाली अधिक करदाता-अनुकूल बन जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात फरवरी को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया।

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नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने-समझने में आसान बनाएगा, अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा।

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