IPS Officers का IG बनना अब नहीं होगा आसान, MHA ने Central Deputation की नई शर्त रखी

MHA
ANI
अंकित सिंह । Jan 31 2026 1:02PM

गृह मंत्रालय ने केंद्र में आईजी पद के लिए आईपीएस अधिकारियों की पात्रता में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब एसपी या डीआईजी स्तर पर दो साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य होगी। 2011 बैच और उसके बाद के अधिकारियों पर लागू इस नए नियम का उद्देश्य वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए पर्याप्त केंद्रीय अनुभव सुनिश्चित करना है।

गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) और उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य कर दी है, ताकि केंद्र में महानिरीक्षक (IG) या समकक्ष पद पर नियुक्ति हो सके। यह नया नियम 2011 बैच और उसके बाद के IPS अधिकारियों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार में वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए विचार किए जाने से पहले अधिकारियों के पास पर्याप्त केंद्रीय स्तर का अनुभव हो।

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गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में आईजी या समकक्ष पद पर नियुक्त होने के लिए एसपी, डीआईजी या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष का केंद्रीय अनुभव होना आवश्यक है। यह नया प्रावधान 2011 बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों पर लागू होगा। यह पत्र सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को संबोधित है, जिसमें उन्हें अपने-अपने कैडर में कार्यरत सभी आईपीएस अधिकारियों को संशोधित दिशानिर्देश से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

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इस पत्र की प्रतियां सभी राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीएसपी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निदेशक (एसएम), गृह मंत्रालय के केंद्र शासित प्रदेश प्रभाग और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) से अनुरोध किया गया है कि वह इस पत्र को आईपीएस की आधिकारिक वेबसाइट के "व्हाट्स न्यू" अनुभाग में अपलोड करे। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर नियुक्त होने से पहले पर्याप्त केंद्रीय स्तरीय अनुभव प्रदान करना है।

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