केवल CBI कर सकती है, राज्य नहीं, आरजी कर मामले में जांच एजेंसी ने ममता सरकार की याचिकाका किया विरोध

Mamata
ANI
अभिनय आकाश । Jan 22 2025 4:01PM

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी और मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ से संपर्क किया, और रॉय की मौत की सजा के लिए याचिका दायर की। बुधवार सुबह मामला सुनवाई के लिए आने के बाद, सीबीआई ने राज्य सरकार की याचिका को चुनौती दी और उस आधार पर सवाल उठाए जिसके आधार पर वह ऐसी अपील कर सकती है। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, राजदीप मजूमदार ने तर्क दिया कि यह केवल जांच एजेंसी थी, जो मामले को संभाल रही थी, और पीड़ित के माता-पिता ही उच्च न्यायालय में ऐसी याचिका दायर कर सकते थे, न कि राज्य सरकार, जो इसमें एक पक्ष नहीं है।

आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले से संबंधित ताजा अपडेट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को चुनौती दी, जिसमें संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई थी। इस संबंध में राज्य सरकार की याचिका स्वीकार्य होगी या नहीं, इस पर 27 जनवरी को उसी खंडपीठ में सुनवाई होगी। यह बात 20 जनवरी को कोलकाता की एक विशेष अदालत द्वारा मामले में रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद आई है। उसके अपराध को दुर्लभतम अपराधों में से दुर्लभतम नहीं माना जा सकता। 

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हालाँकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी और मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ से संपर्क किया, और रॉय की मौत की सजा के लिए याचिका दायर की। बुधवार सुबह मामला सुनवाई के लिए आने के बाद, सीबीआई ने राज्य सरकार की याचिका को चुनौती दी और उस आधार पर सवाल उठाए जिसके आधार पर वह ऐसी अपील कर सकती है। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, राजदीप मजूमदार ने तर्क दिया कि यह केवल जांच एजेंसी थी, जो मामले को संभाल रही थी, और पीड़ित के माता-पिता ही उच्च न्यायालय में ऐसी याचिका दायर कर सकते थे, न कि राज्य सरकार, जो इसमें एक पक्ष नहीं है। 

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पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में अपील की थी। मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है। मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी गयी है। 

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