राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा

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राजस्थान में कोटा की एक पोक्सो अदालत ने दो साल पहले कोटा शहर से 13 वर्षीय एक लड़की का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।

कोटा (राजस्थान)। राजस्थान में कोटा की एक पोक्सो अदालत ने दो साल पहले कोटा शहर से 13 वर्षीय एक लड़की का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 23 वर्षीय दोषी मोनू महावर पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी व्यक्ति ने 27 मार्च, 2019 को पढ़ाई करके घर लौट रही लड़की का अपहरण कर लिया था और उसे कोटा में एक रिश्तेदार के घर में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

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पीड़िता के पिता ने उसके घर नहीं पहुंचने के बाद लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 19 दिन के बाद उसका पता लगाया और महावर को हिरासत में लिया। शहर की पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण) अदालत-तीन ने सोमवार को महावर को दोषी करार दिया। लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कम से कम 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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