कॉलेजियम ने पुनर्विचार के बाद न्यायमूर्ति श्रीधरन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश की

Supreme court
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कॉलेजियम ने 14 अक्टूबर को हुई बैठक में लिया, जिसमें न्यायमूर्ति श्रीधरन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के पूर्व प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

यह निर्णय प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 14 अक्टूबर को हुई बैठक में लिया, जिसमें न्यायमूर्ति श्रीधरन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के पूर्व प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया।

कॉलेजियम ने अगस्त में सिफारिश की थी कि न्यायमूर्ति श्रीधरन को छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किया जाए। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाले गए प्रस्ताव में कहा गया है,“ सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर 14 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का स्थानांतरण अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया जाए।

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