रविदास मंदिर निर्माण के लिए 400 वर्गमीटर भूमि देने के केंद्र के प्रस्ताव पर SC ने लगाई मुहर
उच्चतम न्यायालय तुगलकाबाद के वन क्षेत्र में गुरू रविदास के मंदिर निर्माण के लिये 400 वर्गमीटर भूमि देने के केन्द्र के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय तुगलकाबाद के वन क्षेत्र में गुरू रविदास के मंदिर निर्माण के लिये 400 वर्गमीटर भूमि देने के केन्द्र के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। इस मंदिर को न्यायालय के आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गिरा दिया था।न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केन्द्र ने श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुये मंदिर के लिये 200 वर्ग मीटर भूमि के प्रस्ताव में संशोधन कर इसे 400 वर्ग मीटर कर दिया है।
पीठ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुये केन्द्र को निर्देश दिया कि निर्धारित स्थान पर मंदिर निर्माण के लिये वह छह सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करे।न्यायालय ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि मंदिर के लिये निर्धारित जगह के आस-पास कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलायेगा।शीर्ष अदालत ने इस मंदिर को गिराये जाने की घटना के विरोध में आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को उनके द्वारा निजी मुचलका देने पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है।
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