SC ने अश्लील सीडी कांड में बघेल के खिलाफ ट्रायल पर लगाई रोक
उच्चतम न्यायालय ने उस कथित सेक्स सीडी मामले में जारी आपराधिक सुनवाई पर रोक लगा दी है जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल एक आरोपी हैं।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस कथित सेक्स सीडी मामले में जारी आपराधिक सुनवाई पर रोक लगा दी है जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल एक आरोपी हैं।प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे तथा न्यायमूर्ति एसए नजीर की पीठ ने सीबीआई की याचिका पर बघेल को नोटिस जारी किया है।जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कथित सेक्स सीडी मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
The Central Bureau of Investigation (CBI), which is the probe agency in the case, contended before the Supreme Court that the witnesses were now being threatened and implicated in false cases. https://t.co/9amVCFcZ3T
— ANI (@ANI) October 21, 2019
सीबीआई ने बघेल के खिलाफ सितंबर 2018 मे मामला दर्ज किया था। तब वह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके खिलाफ शिकायत आई थी कि उन्होंने राज्य के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री एवं भाजपा नेता राजेश मूणत को फर्जी सेक्स सीडी मामले में कथित तौर पर फंसाने का प्रयास किया था।सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने जांच एजेंसी से शिकायत की है कि उन्हें मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने पर आरोपियों ने उन्हें धमकाया था।
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