Delhi blast case: शोएब और नसीर की एनआईए हिरासत चार दिन बढ़ी, बंद कमरे में हुई सुनवाई

विशेष एनआईए न्यायाधीश ने एनआईए के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया जिसमें बिलाल नासिर मल्ला के हस्तलेख के नमूने लेने की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद, मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्तलेख के नमूने प्राप्त किए गए।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने सोमवार को लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार डॉ. बिलाल नासिर मल्ला और शोएब की हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दी। दोनों आरोपियों को एनआईए की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पेश किया गया था। धान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष एनआईए न्यायाधीश) ने बिलाल नासिर मल्ला और शोएब की हिरासत बढ़ाई। सुनवाई एक बंद कमरे में हुई।
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सुनवाई के दौरान, विशेष एनआईए न्यायाधीश ने एनआईए के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया जिसमें बिलाल नासिर मल्ला के हस्तलेख के नमूने लेने की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद, मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्तलेख के नमूने प्राप्त किए गए। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट में कुल 15 लोगों की जान चली गई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। यह विस्फोट उमर उन नबी नामक एक कथित आत्मघाती हमलावर द्वारा चलाई जा रही हुंडई आई20 कार में हुआ था।
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एनआईए ने वाहन में रखे विस्फोट में मारे गए आईईडी के चालक की पहचान पुलवामा जिले के निवासी और फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर उमर उन नबी के रूप में की है। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने नबी का एक अन्य वाहन भी जब्त किया है। इस वाहन की जांच मामले से संबंधित सबूत जुटाने के लिए की जा रही है। एनआईए ने अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें राजधानी में हुए विस्फोट में घायल हुए लोग भी शामिल हैं।
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