PMC बैंक ग्राहकों को लगा झटका, SC का याचिका पर सुनवाई से इंकार
पीएमसी के जमाकर्ता अपने बैंक से धन नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि बैंक की स्थिति को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। दिल्ली के रहने वाले बीके मिश्रा ने पीएमसी बैंक पैसे निकासी को लेकर एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) में पैसे निकालने पर लगी रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। दरअसल, दिल्ली के रहने वाले बीके मिश्रा ने पीएमसी बैंक पैसे निकासी को लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि कुछ लोगों की कारगुजारियों की वजह से लोगों का धन फंस जाने जैसे वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में बैंक और जमा राशियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। याचिका में 15 लाख खाताधारकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उनके लिए 100 प्रतिशत इंश्योरेंस कवर की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है।
Supreme Court refuses to entertain petition, filed by some account holders in the PMC Bank, seeking direction to Reserve Bank of India (RBI) against putting restriction on withdrawal of money. Court asks the petitioners that they may approach concerned High Courts for relief. pic.twitter.com/sIXU1UKX0D
— ANI (@ANI) October 18, 2019
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