न्यायालय ने केन्द्र को दार्जिलिंग से केन्द्रीय बलों को वापस बुलाने की अनुमति दी

Supreme Court allows Centre to withdraw force from Darjeeling

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों से केन्द्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की आठ में से अधिकतम चार कंपनियों को वापस बुलाने की अनुमति दे दी।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों से केन्द्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की आठ में से अधिकतम चार कंपनियों को वापस बुलाने की अनुमति दे दी। केन्द्र ने गुजरात में चुनाव से पहले वहां सुरक्षा ड्यूटी के लिए कंपनियों को वापस बुलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने हिंसाग्रस्त पश्चिगम बंगाल में मौजूद बलों में से आधे को गुजरात भेजने की आज अनुमति दे दी। न्यायालय ने इससे पहले 27 अक्तूबर को केन्द्र को दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों से सीएपीएफ की 15 कंपनियों में से सात कंपनियां हटाकर उन्हें जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और चुनावी राज्यों गुजरात तथा हिमाचल में तैनात करने की अनुमति दी थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इससे पहले दार्जिलिंग से सीएपीएफ की कंपनियां हटाने पर 27 अक्तूबर तक के लिये रोक लगा दी थी। इसके बाद ही केन्द्र ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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