Delhi Voter List से कटे नाम जोड़ने और Form 6 के नियम से जुड़ी याचिका, Supreme Court 28 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की मतदाता सूची समीक्षा से जुड़ी याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। याचिका में चुनाव आयोग से नोटिस पाने वाले वोटरों के नाम और कारण सार्वजनिक करने तथा हटाए गए मतदाताओं को बहाल करने की मांग की गई है। वकील प्रशांत भूषण के आग्रह पर कोर्ट ने दावे-आपत्ति की अंतिम तिथि से पहले यह सुनवाई तय की।
सुप्रीम कोर्ट 28 अक्टूबर को एक याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह दिल्ली की वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (विशेष गहन समीक्षा) के दौरान जिन वोटरों को नोटिस भेजे गए थे, उनकी लिस्ट और हर नोटिस का खास कारण सार्वजनिक करे। याचिकाकर्ताओं ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की भी मांग की है जिससे उन वोटरों के नाम फिर से जोड़े जा सकें जिन्हें समीक्षा के दौरान हटा दिया गया था, और इसके लिए उन्हें यह घोषणा न करनी पड़े कि वे पहली बार नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बुधवार को चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने यह मामला उठाया।
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भूषण ने कहा कि दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया था और इस मामले पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है। भूषण के अनुरोध पर कि याचिका पर 30 अक्टूबर से पहले सुनवाई हो, बेंच ने सुनवाई की तारीख़ 28 अक्टूबर कर दी। जब उन्होंने कोर्ट से और भी पहले सुनवाई करने का आग्रह किया, तो बेंच ने कहा, हम एक ऐसा आदेश जारी करने पर विचार कर रहे हैं जिससे यह मामला सुलझ जाएगा। 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने चल रही समीक्षा प्रक्रिया में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी। अब अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। याचिका में उन मानदंडों, परिभाषाओं और पैमानों का खुलासा करने की भी मांग की गई थी, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेशनल गाइडलाइंस में वोटरों को लॉजिकल विसंगतियों की श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने हाल ही में लंबित मामले में एक आवेदन दायर किया, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि पहले से पंजीकृत वोटरों को फॉर्म 6 में घोषणा-पत्र जमा करने की आवश्यकता न हो, क्योंकि उनके अनुसार यह ऐसे वोटर पर तथ्यात्मक रूप से लागू नहीं होता है। उन्होंने पहले से पंजीकृत वोटरों को मतदाता सूची में बहाल करने के लिए एक उपयुक्त फॉर्म या घोषणा-पत्र की भी मांग की। फॉर्म 6 का इस्तेमाल पात्र व्यक्ति द्वारा मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने हेतु किया जाता है।
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