Tamil Nadu में सियासी भूचाल! मुख्यमंत्री विजय पर टिप्पणी मामले में DMK को दोहरा झटका, विधायक मार्कांडेयन गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विलाथिकुलम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक मार्कांडेयन पूर्व मुख्यमंत्री और DMK के दिवंगत दिग्गज नेता एम. करुणानिधि की जयंती के अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार को उस समय भारी गरमाहट आ गई, जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के विधायक मार्कांडेयन को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में की गई है। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद थूथुकुडी जिले के विलाथिकुलम इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
जनसभा में की थी अमर्यादित टिप्पणी, TVK की शिकायत पर एक्शन
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विलाथिकुलम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक मार्कांडेयन पूर्व मुख्यमंत्री और DMK के दिवंगत दिग्गज नेता एम. करुणानिधि की जयंती के अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विजय को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बयानबाजी की। मुख्यमंत्री की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कड़गम' (TVK) के कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विधायक को हिरासत में ले लिया।
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कार्यक्रम के दौरान, मार्कांडेयन ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री विजय का जिक्र करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद TVK सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है।
अनिता राधाकृष्णन की गिरफ्तारी
यह गिरफ्तारी DMK विधायक अनिता राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी के आरोप में थूथुकुडी में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। राधाकृष्णन को तब गिरफ्तार किया गया जब मद्रास हाई कोर्ट ने विजय के खिलाफ उनके अपमानजनक भाषण से संबंधित उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें थूथुकुडी से लगभग 23 किलोमीटर दूर ऑथूर (Authoor) की यात्रा के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया और वहां मौजूद पुलिस जीप में ले गई।
तिरुचेंदूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राधाकृष्णन ने 20 जून को मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद TVK ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने बताया कि विधायक के खिलाफ BNS की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 353 (2) (सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाले बयान) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
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