कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को दिल्ली सरकार देगी 50 हजार की आर्थिक मदद, जरुरी होंगे ये दस्तावेज

arvind kejriwal

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को दिल्ली सरकार देगी 50 हजार की आर्थिक मदद देने का बड़ा फैसला उठाया है। सरकार की ओर से इस योजना को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक अलग-अलग श्रेणी में 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है।

दिल्ली सरकार ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए बड़ा फैसला उठाया है। दरअसल घर में कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत होने पर सरकार उस पर निर्भर पत्नी, पति, बच्चे या माता-पिता को आर्थिक मदद देगी। सरकार की ओर से इस योजना को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 

अधिसूचना के मुताबिक अलग-अलग श्रेणी में 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। सरकार ने इस घोषणा को 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। इस घोषणा का लाभ पाने के लिए सबसे पहले जरुरी है कि आप दिल्ली के निवासी हो। अब बताते हैं कि कैसे सरकार ने 6 श्रेणियां तय की हैं। आपको बता दें कि सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अगर पति मरता है तो पत्नी को। पत्नी मरती है तो पति को और अगर पत्नी-पति दोनों की ही मौत हुई हो या कम से कम एक की कोविड से जान गई हो तो बच्चों और माता-पिता दोनों को दिया जाएगा। यही नहीं अगर बेटा-बेटी जिनकी शादी नही हुई है, उनकी मौत होती है तो उनके माता-पिता के अलावा उनपर निर्भर भाई को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। बशर्तें भाई या बहन मानसिक या शारीरिक रुप से विकलांग हो। सरकार ये योजना समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाएगी। इस योजना के साथ-साथ अगर कोई सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ ले रहा है तो वह वो भी ले सकता है। ऐसे में अब आपके लिए ये जानना जरुरी है कि सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरुरत होगी? सरकार की इस योजना की प्रक्रिया का समन्वय क्षेत्र के जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

मुआवजे की पूरी राशि एक बार में लेने के लिए इन दस्तावेजों की जरुरत होगी।

  • मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कोविड की मृत्यु का प्रमाण - मृत्यु को कोविड मृत्यु (MHA डेटा के अनुसार) के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए या कोविड पॉजिटिव होने के एक महीने के भीतर मृत्यु और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड की मृत्यु के रूप में सत्यापित किया जाना चाहिए।
  • मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण।
  • संबंधित डीएम द्वारा आवेदन को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में आवेदक डिविजनल कमिश्नर के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।

मासिक किस्त के लिए ये दस्तावेज होंगे जरुरी

  • मृतक और आश्रितों के निवास का प्रमाण (दिल्ली का पता)।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कोविड की मौत का सबूत
  • मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण।
  • विकलांग के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आश्रित बच्चों की आयु का प्रमाण

दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए ये है पूरी प्रक्रिया

स्वास्थ्य विभाग कोविड से होने वाली मौतों की सूची समाज कल्याण विभाग के साथ साझा करेगा। सत्यापन के लिए वेरिफिकेशन किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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