Goa Nightclub Fire Tragedy : नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, गोवा के दो नाइट क्लब सील

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ANI
अभिनय आकाश । Dec 13 2025 7:43PM

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक टीम द्वारा ओजरंट क्लिफ स्थित कैफे सीओ2 गोवा के निरीक्षण से पता चला कि 250 लोगों की बैठने की क्षमता वाले इस क्लब के पास अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था।

6 दिसंबर को बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत कम से कम दो नाइटक्लब सील कर दिए गए हैं उत्तरी गोवा के वागाटोर बीच पर अरब सागर के किनारे एक चट्टान पर स्थित मशहूर नाइटक्लब कैफे सीओ2 गोवा को शनिवार को सील कर दिया गयायह कार्रवाई वागाटोर में ही स्थित गोया क्लब को कथित उल्लंघन के आरोप में बंद किए जाने के दो दिन बाद की गई है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक टीम द्वारा ओजरंट क्लिफ स्थित कैफे सीओ2 गोवा के निरीक्षण से पता चला कि 250 लोगों की बैठने की क्षमता वाले इस क्लब के पास अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था।

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राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया इसकी संरचनात्मक स्थिरता में भी कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा, क्लब ने निर्धारित सीमा से अधिक निर्माण कार्य किया था, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया। रोमियो लेन स्थित बिर्च नाइटक्लब में लगी भीषण आग की जांच कर रही पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें क्लब के प्रबंधक और कर्मचारी शामिल हैं। आग से त्रस्त हुए इस प्रतिष्ठान के मालिक सौरभ लूथरा और उनके भाई गौरव लूथरा को थाईलैंड के फुकेत में हिरासत में लिया गया है। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि वहां के अधिकारियों ने उन्हें वापस भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

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इस त्रासदी के मद्देनजर, गोवा सरकार ने सभी पर्यटन और मनोरंजन प्रतिष्ठानों के लिए कड़े नए सुरक्षा उपाय घोषित किए हैं। इनमें आग से सुरक्षा नियमों का अनिवार्य अनुपालन, आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध और रात 11 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक शामिल है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चेतावनी दी है कि नए मानदंडों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और उनके परिसर को सील कर दिया जाएगा।

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