Uttar Pradesh: नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

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शिकायत के आधार पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1) (दुष्कर्म के लिए दंड) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने 13 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह गिरफ्तारी रविवार को की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने कहा कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 13 साल की बेटी से उसके सौतेले पिता ने 25 दिसंबर को उस समय दुष्कर्म किया जब वह घर पर अकेली थी।

उन्होंने कहा कि यह मामला तब संज्ञान में आया जब लड़की ने अपनी शिक्षिका को आपबीती सुनाई और उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1) (दुष्कर्म के लिए दंड) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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