उत्तर प्रदेश में 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया शुरू, वीकेंड में रहेगा नाइट कर्फ्यू

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उत्तर प्रदेश में एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का पूर्व में आदेश दिया था।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से शाम बजे तक की ढील दी है और अब शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए आदेश जारी किया है। तिवारी ने अपने आदेश में कहा है कि निषेध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी। आदेश में उन्होंने कहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा और इसके साथ ही शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का पूर्व में आदेश दिया था।

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एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था, ‘‘आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्‍यम से प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है। इसके दृष्टिगत इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है।’’ उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में चार मई से किस्तों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके पहले शुरू में शनिवार और रविवार और बाद में शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक के लिए सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया था। चार मई के बाद से लगातार कोरोना कर्फ्यूकी अवधि बढ़ाई जा रही थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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