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महिला आरक्षण बिल

महिला आरक्षण बिल

महिला आरक्षण बिल, आधिकारिक तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। सितंबर 2023 में पारित, यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन 2029 के परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।