अप्रैल 2025 से कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म का होना अनिवार्य, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) का नया नियम

Rear car seat belt alarm
Image source: pexels

रियर सीट बेल्ट अलार्म का मुख्य उद्देश्य है यात्रियों को सुरक्षित रखना। यह अलार्म बजेगा जब किसी भी पिछली सीट पर बैठे यात्री अपना सीट बेल्ट न बांधे। इससे उन्हें सीधे ही सुरक्षित रखा जा सकेगा।कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म के लागू होने के कई फायदे हैं।

कारों की सुरक्षा एवं यातायात नियमों में नवाचार करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) ने 1 अप्रैल, 2025 से कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म का अनिवार्य होने का निर्णय लिया है। यह निर्णय न केवल यात्रियों की सुरक्षा में नई कड़ी जोड़ता है, बल्कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रयास भी है। इस निर्णय के साथ, सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को 15 मार्च को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि 1 अप्रैल, 2025 से पहले हर कार में रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य होगा।

रियर सीट बेल्ट अलार्म का मुख्य उद्देश्य है यात्रियों को सुरक्षित रखना। यह अलार्म बजेगा जब किसी भी पिछली सीट पर बैठे यात्री अपना सीट बेल्ट न बांधे। इससे उन्हें सीधे ही सुरक्षित रखा जा सकेगा।कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म के लागू होने के कई फायदे हैं। पहले तो, यह यात्रियों की सुरक्षा में सहायक होगा। बिना सीट बेल्ट के यात्रा करना खतरनाक हो सकता है और एक अचानक तकनीकी या सड़कीय हादसे में यह जीवन को बचाने में मदद कर सकता है। दूसरे, यह सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का एक साधन भी है। लोगों को सीट बेल्ट का महत्व समझाने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसे भी पढ़ें: Ola Solo: बिना ड्राइवर के चलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर, AI तकनीक का है कमाल, स्मार्ट लर्निंग और सेल्फ चार्जिंग से है लैस

नियम तोड़ने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना

फिलहाल, ड्राइवरों और आगे की सीट पर बैठे यात्रियों को सीट बेल्ट रिमाइंडर पहनना होगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138(3) में कहा गया है कि पीछे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले व्यक्ति को ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा; फिर भी, अधिकांश लोग इस नियम को नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत कम ही ट्रैफिक पुलिस पीछे बैठने वालों को बकल न बांधने पर जुर्माना लगाती है।

साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सरकार हरकत में आई

एक यातायात दुर्घटना में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मृत्यु के बाद, मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल में तीन सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। यह सुझाव दिया गया कि कार में छह एयरबैग, एक सीट बेल्ट अलर्ट और एक कंपनी-फिटेड सीट बेल्ट शामिल होना चाहिए। लेकिन जिन छह एयरबैग का सुझाव दिया गया था, वे कभी नहीं हुए और बाद में समग्र रूप से नोटिस हटा दिया गया। मैकेनिक के अलावा, ऑटोमोबाइल त्रासदी ने उनके 49 वर्षीय दोस्त जहांगीर पंडोले की जान ले ली। साइरस और जहांगीर दोनों सीट बेल्ट का उपयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि वे वाहन की पिछली सीट पर बैठे थे। इस टक्कर में अनाइता पंडोले और उनके पति डेरियस पंडोले गंभीर रूप से घायल हो गए, साथ ही वाहन चला रही महिला डॉक्टर भी घायल हो गईं।

रियर सीट बेल्ट अलार्म की लागूता से, कारों में सुरक्षा के लिए एक नई मानक स्थापित किया जा रहा है। इससे यात्रियों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उन्हें सीखने का अवसर भी मिलेगा कि वे स्वयं अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख सकते हैं। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह नया कदम एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह सुनिश्चित करेगा कि हर यात्री सुरक्षित रहे। इससे न केवल हमारी जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि हम सभी साथ मिलकर समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में एक साथ आगे बढ़ सकेंगे।

- अनिमेष शर्मा

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़