कर्नाटक कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, ये है मामला

Karnataka court directs registration of FIR against Kangana Ranaut

कर्नाटक के तुमकुरु जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को कथित रूप निशाना बनाकर किये गए ट्वीट के लिये अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

बेंगलुरु। कर्नाटक के तुमकुरु जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को कथित रूप निशाना बनाकर किये गए ट्वीट के लिये अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर क्याथासंदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दाखिल की है।

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क्याथासंदरा के निवासी नाइक ने पीटीआई- से कहा कि उनकी ओर से दी गई आपराधिक शिकायत पर अदालत ने इलाके के थाने को अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में लागू कृषि विधेयकों के संबंध में एक ट्वीट किया था, जिसे रीट्वीट करते हुए रनौत के ट्विटर हैंडल कंगना टीम से 20 सितंबर को ट्वीट किया गया था, प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे ग़लतफ़हमी हो उसे समझाया जा सकता है मगर जो सोने का अभिनय करे, ना समझने का अभिनय करे उसे आपके समझाने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं।

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सीएए (संशोधित नागरिकता कानून) से एक भी इंसान की नागरिकता नहीं गयी मगर इन्होंने ख़ून की नदियाँ बहा दी। नाइक ने कहा कि इस ट्वीट से उनकी भावनाओं के ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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