चीन से आयातित स्टील ट्यूब, पाइप पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश

Piyush Goyal
ANI

वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों को चीन के सस्ते आयात से बचाने के लिए स्टील ट्यूब और पाइप पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने चीन से स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

नयी दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों को चीन के सस्ते आयात से बचाने के लिए स्टील ट्यूब और पाइप पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने चीन से ‘स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप’ के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

डीजीटीआर ने अपनी जांच में पाया कि इन उत्पादों का भारत में बहुत कम कीमत पर निर्यात किया जाता है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ है।

निदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘निश्चित डंपिंग रोधी शुल्क को पांच साल के लिए लगाए जाने की सिफारिश की गई है।’’

स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप का उपयोग तरल पदार्थ तथा गैस को स्थानांतरित करने समेत कई अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। डीजीटीआर ने चंदन स्टील लिमिटेड, ट्यूबेक्स प्रकाश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वेलस्पन स्पेशियल्टी सॉल्यूशंस लिमिटेड की शिकायत के बाद जांच शुरू की थी।

डीजीटीआर ने इन उत्पादों पर 114 डॉलर प्रति टन से लेकर 3,801 डॉलर प्रति टन डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय इन सिफारिशों को लागू करने पर अंतिम निर्णय लेता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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