बैंकों को 1 अप्रैल को शाखाएं खोलने की जरूरत नहींः RBI

[email protected] । Mar 29 2017 5:16PM

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पिछले आदेश को पलटते हुए सरकारी लेन-देन को संभालने वाले बैंकों को आगामी पहली अप्रैल को अपनी शाखाएं खुलीं या बंद रखने का विकल्प उनके ऊपर छोड़ दिया है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पिछले आदेश को पलटते हुए सरकारी लेन-देन को संभालने वाले बैंकों को आगामी पहली अप्रैल को अपनी शाखाएं खुलीं या बंद रखने का विकल्प उनके ऊपर छोड़ दिया है। पहली अप्रैल को सालाना खाताबंदी की तारीख होने की वजह से बैंकों में काफी आंतरिक कामकाज होता है। अपने पिछले आदेश में रिजर्व बैंक ने 24 मार्च को निर्देश दिया था कि सभी अधिकृत बैंकों को 25 मार्च से एक अप्रैल के दौरान अपनी शाखाओं को खोलना होगा। इनमें शनिवार, रविवार और अन्य अवकाश शामिल हैं, जिससे सरकारी की प्राप्तियों और भुगतान को पूरा किया जा सके।

रिजर्व बैंक के संबंधित विभाग भी इन दिनों में खुले रहेंगे। आज जारी संशोधित निर्देशों में रिजर्व बैंक ने कहा कि पुनर्विचार के बाद यह फैसला किया गया है कि इन सभी शाखाओं को एक अप्रैल, 2017 को खुला रखने की जरूरत नहीं है। बैंकों की यूनियनों एआईबीईए तथा एआईबीओए ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को लिखे पत्र में कहा है कि रिजर्व बैंक का यह निर्देश काफी देर से आया है। इससे बैंक कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।

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