रेलवे ने खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया: कैग

CAG blames government policy for poor train food
[email protected] । Jul 21 2017 4:23PM

कैग ने कहा है कि रेल में यात्रियों को दी जा रही खाद्य वस्तुओं के संबंध में ठेकेदारों ने कीमतों के साथ समझौता किया और गुणवत्ता मानकों पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण रेलवे प्रशासन की कार्रवाई प्रभावी नहीं थी।

कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रेल में यात्रियों को दी जा रही खाद्य वस्तुओं के संबंध में ठेकेदारों ने कीमतों के साथ समझौता किया और गुणवत्ता मानकों पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण रेलवे प्रशासन की कार्रवाई प्रभावी नहीं थी। इसके कारण यात्रियों को ज्यादा दाम देने पड़े और ठेकेदारों ने स्टेशनों पर अस्वच्छ और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का विक्रय जारी रखा।

संसद में आज पेश नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (कैग) की ‘भारतीय रेल में खानपान सेवाओं’ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे खानपान के संबंध में यह प्रावधान है कि विक्रय की गई वस्तुएं निर्धारित दरों पर बेची जाएं। इस प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य रेल प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया जायेगा और यात्रियों से अधिक प्रभार नहीं लिया जायेगा। इन वस्तुओं में बिस्कुट, सीलबंद उत्पाद, मिठाइयां आदि शामिल हैं। इन्हें पीएडी वस्तुएं कहा जाता है और इन्हें लाइसेंसधारी इकाइयों के साथ साथ विभागीय खानपान सेवा इकाईयों में बेचा जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा गया है कि क्षेत्रीय रेलवे द्वारा यद्यपि ब्रांड का चयन किया जाता है लेकिन इनमें मूल्यों का उल्लेख नहीं होता है। ब्रांड के अधिकृत विक्रेता को इस शर्त के साथ एमआरपी पर विक्रय की अनुमति दी गई है कि खुले बाजार में विक्रय किये गए समान उत्पाद की एमआरपी से अधिक नहीं हो।

कैग के अनुसार, यह देखा गया है कि पीएडी वस्तुएं खुले बाजार की तुलना में भिन्न वजन और मूल्य से रेलवे स्टेशनों पर बेची जा रही थीं जिसमें रेलवे परिसरों में प्रति यूनिट लागत, बाजार के विक्रय मूल्य से बहुत अधिक थी। यह भी पाया गया कि जुर्माना लगाये जाने के बावजूद यात्रियों से ज्याद दाम लेने और शोषण के मामले जारी रहे। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त कमी यह दर्शाती है कि यात्रियों को दी जा रही खाद्य वस्तुओं के संबंध में ठेकेदारों ने कीमत के साथ समझौता किया और गुणवत्ता मानकों पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई प्रभावी नहीं थी। इसके कारण ठेकेदारों ने स्टेशनों पर अस्वच्छ और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का विक्रय जारी रखा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 की खानपान नीति के अनुसार, भारतीय रेल ने खानपान व्यवसाय को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सौंप दिया। 2010 में इस नीति में फिर से संशोधन किया गया और भारतीय रेल ने आईआरसीटीसी से फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटों को छोड़कर सभी खानपान इकाइयों का प्रबंधन वापस लेने तथा उन्हें विभागीय रूप से प्रबंधित करने का निर्णय किया। ''चूंकि खानपान सुविधाओं की गुणवत्ता में अपेक्षानुसार सुधार नहीं हुआ था, इसलिए रेलवे बोर्ड ने एक नई खानपान नीति 2017 को प्रतिपादित की जिसे 27 फरवरी 2017 में जारी किया गया।’’

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ठेकेदारों को ठेका देने के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा का पालन न करने से रेलवे ने कुछ फर्मों के अधिपत्य को बढ़ावा दिया। एकाधिपत्य के कारण यात्रियों को प्रदान की जाने वाले सेवाओं और गुणवत्ता से समझौता हुआ। इसमें कहा गया है कि खानपान नीति में बार बार परिवर्तन और खानपान इकाईयों के प्रबंधन के उत्तरदायित्व को रेलवे से आईआरसीटीसी को हस्तांतरित करने और वापस लेने के परिणामस्वरूप यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के प्रबंधन में अस्थिरता की अवस्था उत्पन्न हुई है। बार बार परिवर्तन के कारण रेलवे और आईआरसीटीसी के बीच समन्वय विषयों और ठेकेदारों के साथ वैधानिक विवाद बढ़े हैं।

कैग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि रसोईयानों के निर्माण के दौरान इसमें गैस बर्नर से विद्युत ऊर्जा उपकरणों के अंतरण की नीति को ध्यान में रखा जाए। लम्बी दूरी की ट्रेनों के मामले में नीति के अनुसार रसोईयानों के प्रावधान पर विचार किया जाए। रेलवे खानपान इकाईयों को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्रीय रेलवे अपने दायित्वों का वहन करे।

इसमें कहा गया है कि आईआरसीटीसी को स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सस्ता जनता खाना प्रदान करने के लिये दायित्वबद्ध किया जाए और यात्रियों के बीच इसे प्रभावी रूप से प्रचारित किया जाए। कैग ने सुझाव दिया है कि खानपान प्रदाताओं द्वारा अनुचित पद्धतियों जैसे अधिक दाम वसूलना, निर्धारित मात्रा से कम खाना परोसना, स्टेशनों और ट्रेनों में अप्राधिकृत खाद्य सामग्री बेचना, मूल्य कार्ड का प्रदर्शन नहीं करना और बेचे गए खाने के सामान के लिये रसीद जारी करने को रोकने के लिये रेलवे द्वारा प्रभावी जांच एवं नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

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