पालिसीधारकों के कोष से सीईओ वेतन 1.5 करोड़ तक: इरडा
बीमा नियामक इरडा ने पॉलिसीधारकों के कोष से बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को दिये जाने वाले सालाना वेतन के लिये 1.5 करोड़ रुपये की सीमा तय की है।
बीमा नियामक इरडा ने पॉलिसीधारकों के कोष से बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को दिये जाने वाले सालाना वेतन के लिये 1.5 करोड़ रुपये की सीमा तय की है। इरडा ने बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा प्रबंध निदेशकों के पारितोषिक पर जारी दिशानिर्देश में कहा है, ‘‘प्रबंध निदेशक (सीईओ) पूर्णकालिक निदेशकों का सालाना पारितोषिक यदि 1.5 करोड़ रुपये से अधिक (अतिरिक्त सुविधा को छोड़कर) होता है तो अतिरिक्त राशि की वसूली शेयरधारकों के खातों से होगी।’’
इसमें कहा गया है कि पूर्व मंजूरी की तारीख से एक साल की समाप्ति से पहले कार्यकारियों के वेतन में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इरडा ने यह भी कहा, ‘‘प्रबंध निदेशक (सीईओ) पूर्णकालिक निदेशकों को कोई भी प्रवर्तक या निवेशकों या समूह कंपनियों के प्रवर्तकों या निवेशक कंपनियों द्वारा कोई पारितोषिक नहीं दिया जाएगा।’’ दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बीमा कंपनियों में पेशेवर निदेशकों को आकर्षित करने के लिये यह जरूरी है कि निदेशकों को उपयुक्त मेहनताना दिया जाये। यही वजह है कि बीमा नियामक ने गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारितोषिक के लिये दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है। इसमें कहा गया है कि निदेशक मंडल को अपनी नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ विचार विमर्श कर गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिये एक विस्तृत पारिश्रमिक नीति बनानी चाहिये। इसमें कहा गया है कि नीति तैयार करते समय निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का भी अनुपालन ध्यान में रखना होगा।
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