रिलायंस जियो की याचिका पर अदालत ने एयरटेल से मांगा जवाब
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अदालत ने कहा कि ‘आईपीएल की लाइव व नि: शुल्क पहुंच’ की पेशकश वाले एयरटेल के विज्ञापनों में इनकार संबंधी उद्घोषणा उतने बड़े अक्षरों में नहीं है जैसा कि अदालत को आश्वासन दिया गया था।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिलायंस जियो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल से आज जवाब मांगा। जियो ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि आईपीएल के लिए एयरटेल का अभियान अदालत के पूर्व आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि ‘आईपीएल की लाइव व नि: शुल्क पहुंच’ की पेशकश वाले एयरटेल के विज्ञापनों में इनकार संबंधी उद्घोषणा उतने बड़े अक्षरों में नहीं है जैसा कि अदालत को आश्वासन दिया गया था।
रिलायंस जियो की ओर से विज्ञापनों का वीडियो व प्रिंट संस्करण अदालत के समक्ष रखा गया है। इस पर न्यायाधीश जगदीश खन्ना ने उक्त टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा, ‘पिछले आदेश में कहा गया था कि यह घोषणा मोटे अक्षरों में हो।’ अदालत ने भारती एयरटेल से अपनी उद्घोषणा मोटे अक्षरों में दर्शाने को कहा है। जियो की अवमानना याचिका पर भारती एयरटेल को नोटिस जारी किया गया है।
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