Google की तत्काल सुनवाई की अर्जी दिल्ली उच्च न्यायालय ने ठुकराई

Delhi High Court
प्रतिरूप फोटो
Google Creative Commons

गूगल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ से इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल की ऐप भुगतान नीति पर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से मंगलवार को मना कर दिया। एकल पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को 26 अप्रैल तक इस मामले पर विचार करने को कहा था। गूगल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ से इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को सीसीआई से गूगल की नई भुगतान नीति के खिलाफ दायर अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) की अर्जी पर 26 अप्रैल तक विचार करने को कहा था।

न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने अपने आदेश में कहा था कि प्रतिस्पर्धा आयोग गूगल की ऐप डाउनलोड एवं भुगतान संबंधी नीति पर 26 अप्रैल तक या उसके पहले विचार करे। देश में नवाचारी स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन एडीआईएफ ने कमीशन के आधार पर ऐप में खरीद की छूट और डाउनलोड की सुविधा देने की गूगल की नीति को चुनौती दी है। इसने भुगतान कर डाउनलोड किए जाने वाले ऐप और ऐप के जरिये खरीद में बाहरी भुगतान सुविधा प्रदाताओं को कमीशन के आधार पर मंजूरी देने का विरोध किया है।

याची के वकील सेठी ने मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ से गूगल की याचिका पर फौरन सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि एकल पीठ के आदेश पर प्रतिस्पर्धा आयोग दोपहर के समय एडीआईएफ के अनुरोध पर विचार कर सकता है। लेकिन पीठ इस दलील से सहमत नहीं हुई और उसने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़