सरकार ने एक मई से 30 जून तक बिना किसी पाबंदी के तरबूज बीज के आयात को दी मंजूरी
सरकार ने तरबूज के बीज का एक मई से 30 जून तक बिना किसी पाबंदी के आयात करने की अनुमति दे दी है। डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि आयात किए जाने वाले तरबूज के सभी बीज का ‘आयात निगरानी प्रणाली’ के तहत पंजीकरण अनिवार्य होगा।
नयी दिल्ली। सरकार ने तरबूज के बीज का एक मई से 30 जून तक बिना किसी पाबंदी के आयात करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति वास्तविक प्रयोगकर्ताओं से लेकर इस जिंस के पात्र प्रसंस्करणकर्ताओं के आधार पर होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के अनुसार, तरबूज के बीज के लिए वैध एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण) निर्माता लाइसेंस के आधार पर ही आयात की अनुमति दी जाएगी।
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डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि आयात किए जाने वाले तरबूज के सभी बीज का ‘आयात निगरानी प्रणाली’ के तहत पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसमें कहा गया कि इसका इस्तेमाल करने वालों से लेकर इसका प्रसंस्करण करने वाले पात्र लोगों के लिए तरबूज के बीज का आयात एक मई, 2024 से 30 जून, 2024 तक निःशुल्क है। इसका अप्रैल-जनवरी 2023-24 के दौरान आयात 8.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। 2022-23 में यह 5.76 करोड़ डॉलर था। भारत मुख्य रूप से सूडान, ईरान, मिस्र आदि से बीज आयात करता है।
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