आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा, रिफंड के लिए बैंक खाते को पैन से जोड़ें

income-tax-department-told-taxpayers-add-bank-account-for-refund-with-pan
[email protected] । Feb 28 2019 2:32PM

बैंक खाता , बचत , चालू , नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है। अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता था। परामर्श में कहा गया है कि करदाता विभाग की ई - फाइलिंग वेबसाइट

नयी दिल्ली। आयकर विभाग अगले महीने से  सिर्फ" ई - रिफंड जारी करेगा। यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन से जोड़ना (लिंक) होगा। कर विभाग ने अपने हालिया परामर्श में यह बात कही है। विभाग ने कहा कि रिफंड बैंक खातों में भेजे जाएंगे क्योंकि आयकर विभाग " एक मार्च 2019 से केवल ई - रिफंड जारी करेगा। विभाग ने बुधवार को जारी सार्वजनिक परामर्श में कहा कि अपना रिफंड सीधे , आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) से जोड़ें। 

इसे भी पढ़ें: राहुल, सोनिया के आयकर मामलों पर IT ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई

बैंक खाता , बचत , चालू , नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है। अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता था। परामर्श में कहा गया है कि करदाता विभाग की ई - फाइलिंग वेबसाइट - " https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/" पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने बैंक खाते को अपने पैन से नहीं जोड़ा है , वे अपने पैन की जानकारी बैंक की शाखा को दें और आयकर विभाग की ई - फाइलिंग वेबसाइट पर इसका सत्यापन करें।

इसे भी पढ़ें: जेटली ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को सामान समेटने का पूरा मौका दियाः सुरजेवाला

हाल ही में , आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से जोड़ना " अनिवार्य " कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष 31 मार्च तक " पूरा " किया जाना है। आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की शुरूआत तक आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन संख्या जारी की है , जिसमें से 23 करोड़ आधार से जुड़ चुके हैं। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़