Income Tax: पैनकार्ड और आधार को लिंक नहीं किया, झेल होगा बड़ा नुकसान, इनकम टैक्स विभाग ने चेताया

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रितिका कमठान । May 29 2024 5:42PM

इस संबंध में इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि शुक्रवार 31 में तक हर हाल में टैक्स पेयर्स को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना होगा।

इनकम टैक्स विभाग में एक चेतावनी जारी की है जो सभी टैक्स पेयर के लिए है। इस चेतावनी में इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि सभी टैक्स पेयर्स को पैन कार्ड और आधार कार्ड को 31 में 2024 से पहले लिंक करना होगा। अगर इस डेडलाइन तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया गया तो टैक्स पेयर्स को ज्यादा टीडीएस या फिर ज्यादा टीसीएस चुकाना होगा। 

 

इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया नोटिस 

इस संबंध में इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि शुक्रवार 31 में तक हर हाल में टैक्स पेयर्स को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना होगा। इस चेतावनी को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर भी एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि रेड लाइन से पहले यह काम निपटा देना चाहिए। शेक्सपियर'एस अगर आधार और पैन कार्ड को लिंक कर लेंगे तो वह अधिक टैक्स चुकाने से बच सकते हैं। इस नोटिस में इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स की धारा 206 AA aur 206CC का भी जिक्र किया है। 

 

31 जुलाई तक भर सकते हैं इनकम टैक्स 

इस वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। वही सीबीडीटी ने सभी से अपील की थी कि वह अपना पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक करवा लें। 23 में 2024 को सीबीडीटी ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था। साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक ना करने पर जो नुकसान होगा वह भी बताया गया था। इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड को समय पर एक दूसरे से लिंक नहीं करवाया गया तो टीडीएस और टीसीएस की दोगुनी राशि वसूली जाएगी। 

 

अभी भी लगभग 12 करोड़ पान नहीं है आधार कार्ड से लिंक 

इनकम टैक्स की धारा 139 ए ए की माने तो पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो पैन कार्ड को अमान्य घोषित किया जाएगा। बता दे कि इससे पहले 30 जून 2023 के बाद कई पैन कार्ड को वैध घोषित किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना है उन्हें इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। यहां लिंक आधार स्टेटस पर जाकर पैन कार्ड आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जानकारी भरनी होगी। गोवर्धन है कि 29 जनवरी 2024 तक देश में लगभग 12 करोड़ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया था।

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