Mutual fund ‘नॉमिनी’ का नाम देने की अंतिम तिथि 31 मार्च

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 जून, 2022 को जारी अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड उपभोक्ताओं के लिए एक अगस्त, 2022 या उसके बाद नामित का विवरण भरना या इसके विकल्प से बाहर आने की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया था।

नयी दिल्ली। म्यूचुअल फंड के मौजूदा निवेशकों के पास घोषणा फॉर्म जमा कर नामित (नॉमिनी) का नाम देने या इससे बाहर आने के लिए 31 मार्च तक का समय है। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते बंद कर दिए जाएंगे और निवेशक अपने निवेश को नहीं निकाल सकेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 जून, 2022 को जारी अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड उपभोक्ताओं के लिए एक अगस्त, 2022 या उसके बाद नामित का विवरण भरना या इसके विकल्प से बाहर आने की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया था। बाद में अंतिम तिथि एक अक्टूबर, 2022 कर दी गई।

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सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड खातों (संयुक्त खातों सहित) के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 कर दी गई है, जिसके बाद खातों से निकासी को रोक दिया जाएगा। इस कदम के पीछे सेबी की मंशा समझाते हुए आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) निरंजन बाबू रामायणम ने कहा कि पूर्व के कई निवेश खाते हो सकते हैं, जो बिना किसी को नामित किए खोले गए हों। यदि खाता धारक के साथ कुछ अप्रिय हो जाता है, तो नामित व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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