जीएसटी दरों में संशोधन विसंगति होने पर ही होगा: सीबीईसी
केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की अध्यक्षा वनजा सरना ने आज कहा कि वस्तु व सेवा कर जीएसटी की दरों में कोई संशोधन तभी किया जाएगा जबकि उनमें किसी तरह की विसंगति हो।
केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की अध्यक्षा वनजा सरना ने आज कहा कि वस्तु व सेवा कर जीएसटी की दरों में कोई संशोधन तभी किया जाएगा जबकि उनमें किसी तरह की विसंगति हो या दरें अन्यायपूर्ण हों। सरना ने यहां सीआईआई के एक कार्यक्रम में यह बात कही। उनका यह बयान इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि कपड़ा व्यापारी कपड़े पर जीएसटी दर कम करने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘यह ऐसा मुद्दा है जो गंभीर हुआ है लेकिन यह ऐसा नहीं है जिसे निपटाया नहीं जा सकता... मुद्दा यह है कि कपड़ा क्षेत्र पर पहली बार कर लगाया गया है। इसलिए जो भी दायरे में आएगा उसे दर्द तो होगा ही।’ उल्लेखनीय है कि सूरत में व्यापारियों ने अपनी दो सप्ताह पुरानी हड़ताल कल समाप्त करने की घोषणा की। ये व्यापारी पांच प्रतिशत जीएसटी दर का विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार ने दर वापसी की उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
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