म्यूचुअल फंड विज्ञापन कर सकते हैं सेलेब्रिटी, शर्तें लागू

[email protected] । Mar 16 2017 5:40PM

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योग के स्तर पर लोकप्रिय हस्तियों को म्यूचुअल फंड के प्रचार अनुमति दे दी है पर वे किसी योजना विशेष के विज्ञापन में शामिल नहीं होंगे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योग के स्तर पर लोकप्रिय हस्तियों को म्यूचुअल फंड के प्रचार अनुमति दे दी है पर वे किसी योजना विशेष के विज्ञापन में शामिल नहीं होंगे और न ही किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की छवि चमकाने में शामिल होंगे। नियामक ने एक नई विज्ञापन संहिता जारी की है जिसके तहत इन साझा कोष कंपनियों को कोष के विज्ञापनों में सूचनाएं अधिक सरल और स्पष्ट तरीके से देनी होगी।

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि उसने उद्योग के स्तर पर लोकप्रिय हस्तियों को विज्ञापन की अनुमति दे दी है ताकि म्यूचुअल फंडों को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ाई जा सके। हालांकि, इस तरह के विज्ञापनों में लोकप्रिय हस्तियों किसी विशेष म्यूचुअल फंड की किसी योजना का प्रचार नहीं करेंगे। साथ ही वे किसी संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के लिए ब्रांडिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा निवेशक शिक्षा और जागरूकता की पहलों के लिए इस तरह के विज्ञापनों के लिए राशि म्यूचुअल फंडों द्वारा उद्योग के स्तर पर तय की गई सीमा तक रहेगी।

म्यूचुअल फंड उद्योग के चर्चित लोगों वाले विज्ञापनों के लिए पहले सेबी की अनुमति लेनी होगी। किसी म्यूचुअल फंड योजना के प्रदर्शन का विज्ञापन पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल और गठन के बाद से किया जाएगा। अभी किसी योजना के रिटर्न का प्रकाशन अप्रैल से पिछले तीन साल के लिए 12 माह की अवधि के लिए देना होता है। म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रदर्शन के बारे में विज्ञापन में सूचना पिछले महीने की आखिरी तारीख के हिसाब से देनी होगी। अभी पिछली तिमाही के आधार पर आंकड़े देने होते हैं। कोष प्रबंधक द्वारा प्रबंधित अन्य योजनाओं के प्रदर्शन का ब्योरा भी संक्षेप में देना होगा।

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